रविवार, 30 अगस्त 2020

कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सा किट

डा० लक्ष्मी कांत साहू, एम.बी.बी.एस,एम.डी. रायपुर की ओर से आप सभी के लिए:---

*कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सा किट:--

1. पारासिटामोल
2. बेटाडीन गार्गल माउथवॉश के लिए 
3. विटामिन सी और डी 
4. बी कॉम्प्लेक्स
5. भाप लेने के लिए कैप्सूल
6. पल्स ऑक्सीमेटर 
7. ऑक्सीजन सिलेंडर (केवल आपातकाल के लिए)
8. गहरी साँस लेने के व्यायाम करे

*👉कोरोना के तीन चरण:-*

1. केवल नाक में कोरोना - रिकवरी का समय आधा दिन होता है, इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता है और इसे असिमोटमाटिक कहते है | 
इसमें क्या करे :- 
स्टीम इन्हेलिंग करे व विटामिन सी लें | 

2. गले में खराश - रिकवरी का समय 1 दिन होता है | 
इसमें क्या करे : -
गर्म पानी का गरारा करें, पीने में गर्म पानी  लें, अगर बुखार हो तो पारासिटामोल लें | अगर गंभीर हो तो विटामिन सी, बी.कम्पलेक्स और एंटीबायोटिक लें | 

3. फेफड़े में खांसी- 4 से 5 दिन में खांसी और सांस फूलना। 
इसमें क्या करें : 
गर्म पानी का गरारा करें, पीने में गर्म पानी  लें, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, पारासिटामोल ले और गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करे| ऑक्सिमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जाँच करते रहे | अगर आपके पास ऑक्सीमेटर नहीं हो तो आप किसी भी दवा दुकान में काल कर के होम डिलीवरी ले अथवा पीएमसीएच में कॉल  सकते है |  गहरी साँस लेने का व्यायाम करे। अगर समस्या गंभीर हो तो ऑक्सीजन सिलिंडर मंगाए और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले | 

अस्पताल आने के लिए स्टेज:
ऑक्सिमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जाँच करते रहे। यदि यह 92 (सामान्य 98-100) के पास जाता है और आपको कोरोना के लक्षण(जैसे की बुखार, सांस फूलना इत्यादि) हैं तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। इसके लिए तुरंत नजदीकी स्वास्थ सेवा केंद्र पे संपर्क करे व परामर्श ले | 

*स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें!*
 कृपया अपने परिवार और समाज का ख्याल रखें | घर पे रहे और सुरक्षित रहे | 
 डा. डॉ लक्ष्मीकांत साहू  ने एक अच्छी पहल शुरू की है *कोरोना मुक्त   रायपुर* जिसके माध्यम से आप कोरोना के संबधित घर बैठे डॉक्टर से मुफ्त में ऑनलाइन सलाह ले सकते है | डॉक्टर से  मुफ्त सलाह ले सकते हैं। 

 *ध्यान दें:*
 कोरोनावायरस का pH  5.5 से 8.5 तक होता है

 इसलिए, वायरस को खत्म करने के लिए हमें बस इतना करना है कि वायरस की अम्लता के स्तर से अधिक क्षारीय खाद्य पदार्थों का सेवन करें।
 जैसे कि:

 -केले
- हरा नींबू - 9.9 पीएच
 -पीला नींबू - 8.2 पीएच
 -एवोकैडो - 15.6 पीएच
 -लहसुन - 13.2 पीएच
 -आम - 8.7 पीएच
 -कीनू - 8.5 पीएच
 -अनानास - 12.7 पीएच
 -जलकुंड - 22.7 पीएच
 -संतरे - 9.2 पीएच

 *कैसे पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं?*

 1. गला सुखना 
 2 . सूखी खांसी
 4. शरीर का उच्च तापमान 
 5. सांस की तकलीफ
 6. गंध की कमी
7. स्वाद की कमी

गर्म पानी के साथ नींबू पीने से वायरस फेफड़ों तक पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं | 

इस जानकारी को खुद तक न रखें। इसे अपने सभी परिवार और दोस्तों और सभी के साथ शेयर करे । आपको नहीं पता की इस जानकारी को शेयर करके आप किसकी जान बचा रहे है | इसे शेयर करे और लोगो की मदद करे | ताकि अधिक से अधिक लोगों को  जानकारी हो सके।

 *Dr.Laxmikant sahu*
*MBBS,MD,*❤️❤️❤️

शनिवार, 29 अगस्त 2020

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाले DCP निकले कोरोना पॉजिटिव

 मुंबई : सुशांत सिंह राजपूत मामले में परेशानिया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही. एक के बाद एक रूकावटे इस केस में देखने को मिल रही है वही एक और खबर निकल के आरही है की सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाले डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और उनके सभी घरवाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

कॉल डिटेल्स में ऐसी जानकारी सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के लगातार संपर्क में थीं. ऐसा कहा गया कि रिया ने डीसीपी त्रिमुखे के बीच कॉल और एसएमएस के जरिये बातचीत हुई थी.

(छात्र बनाम UGC) छात्र बिना परीक्षा के पास नहीं किए जा सकते, लेकिन राज्य परीक्षा टालने के लिए UGC से संपर्क कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट 

 सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के निर्देश को चुनौती देते हुए याचिकाओं का निस्तारण करते हुए 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को करने के लिए आगे आदेश जारी किए हैं।

1. पीठ ने परीक्षा आयोजित करने के लिए यूजीसी के दिशानिर्देशों को रद्द करने की प्रार्थना से इनकार कर दिया है। 

2. विशेष राज्यों में परीक्षा रद्द करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश यूजीसी के निर्देशों पर लागू होंगे।


 3. हालांकि पिछले प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को पास करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम के दायरे से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी के आदेश के अनुसार राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में परीक्षा के बिना अंतिम वर्ष के छात्रों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को COVID19 महामारी की स्थिति में परीक्षा स्थगित करने के लिए यूजीसी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।


3. महामारी और लॉकडाउन ने कक्षाओं को बाधित कर दिया है, और अपेक्षित संख्या के बिना परीक्षा आयोजित करना मनमाना और अनुचित है। 

4. अंतिम सेमेस्टर के कई छात्र हैं जिन्होंने या तो नौकरी के लिए साक्षात्कार को मंजूरी दे दी है या उच्च पाठ्यक्रमों के लिए सुरक्षित प्रवेश लिया है। इसलिए पिछले प्रदर्शन के आधार पर उन्हें जल्द से जल्द डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान करना छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा पाठ्यक्रम है।


 5. ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प सभी के लिए इंटरनेट तक समान पहुंच की कमी को देखते हुए व्यवहार्य नहीं है। 

6. केवल परीक्षा ही मूल्यांकन का तरीका नहीं है। यूजीसी पहले दिन से छात्र के 'सतत मूल्यांकन' की अवधारणा का अनुसरण करता है। इसलिए, पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन को अंतिम डिग्री देने के लिए माना जा सकता है। वहीं यूजीसी ने कहा था कि यह निर्देश छात्रों के सर्वोत्तम हित में जारी किया गया था। गृह मंत्रालय ने अदालत को बताया कि उसने परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थान खोलने की छूट दी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाम UGC अधिनियम इस मामले ने आपदा प्रबंधन अधिनियम और यूजीसी अधिनियम के बीच संघर्ष के मुद्दे को भी जन्म दिया। 

यह महाराष्ट्र राज्य राज्य के संदर्भ में हुआ जब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्णय में अंतिम कार्यकाल परीक्षा रद्द करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, इस मुद्दे के रूप में एक मुद्दा उत्पन्न हुआ कि किसके निर्देश लागू होंगे - SDMA का या यूजीसी का। यूजीसी ने कहा कि उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों में, उसका अंतिम फैसला है और एसडीएमए उस डोमेन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरी ओर, महाराष्ट्र राज्य ने प्रस्तुत किया कि COVID ​​-19 महामारी की पृष्ठभूमि में, जिसे डीएमए के अर्थ के भीतर एक 'आपदा' के रूप में अधिसूचित किया गया है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लोगों के जीवन की रक्षा के लिए स्थिति के निपटने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए विशाल शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य की स्वायत्तता इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या राज्य सरकारों के पास इस मामले में स्वायत्तता है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र आदि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों ने अंतिम परीक्षा रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। इसलिए, सवाल यह था कि क्या यूजीसी उस संबंध में राज्य सरकारों को ओवरराइड कर सकता है। 


राज्य सरकारों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यूजीसी के पास केवल मानक या शिक्षा देने की शक्ति है और विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि यूजीसी केवल दिशानिर्देश दे सकता है, वह भी यूजीसी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार विश्वविद्यालयों से विमर्श करने के बाद। राज्यों ने तर्क दिया कि यूजीसी ने उनसे परामर्श किए बिना और स्थानीय स्थितियों का ध्यान रखे बिना निर्णय लिया। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एएम सिंघवी (याचिकाकर्ता यश दुबे के लिए), श्याम दीवान (याचिकाकर्ता युवा सेना के लिए), अरविंद पी दातार (महाराष्ट्र के लिए), केवी विश्वनाथन (दिल्ली के लिए), जयदीप गुप्ता (पश्चिम बंगाल के लिए), वकील अलख आलोक श्रीवास्तव (अन्य याचिकाकर्ताओं के लिए), सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (यूजीसी के लिए) आदि ने मामले में तर्क दिए।