Not a Love Story:हमारे यहाँ पैन कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न सहायक दस्तावेज बनाये जाते है | आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, खाद्य लाईनसेस जैसे प्रमाण पत्र कि ऑनलाईन सेवाएं प्रदान कि जाती है | ई-डिस्ट्रिक्ट सुविधा विवाह प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाईसेंस, कि सेवा उपलब्ध है| इसके अलावा हमारे एहाँ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभिन्न दस्तावेज बनाने हेतु ऑनलाईन प्रोसेसिंग कार्य किए जाते हैं। Life Insurance. Motor insurance. Health insurance.
रविवार, 8 मार्च 2026
* सूचना आयोग में द्वितीय अपील या शिकायत का लंबे अरसे तक निराकरण न होने पर यह करें
गुरुवार, 5 मार्च 2026
अपनी शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी पाने का अधिकार है शिकायतकर्ता को
रविवार, 1 मार्च 2026
⚜️ सिर्फ एफआईआर लंबित होने पर किसी के पासपोर्ट को सीमित या रद्द नहीं किया जा सकता ; पासपोर्ट रखना और विदेश यात्रा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न भाग : हाई कोर्ट ⚜️
Rti प्रश्न वाचक उत्तर
शुक्रवार, 24 नवंबर 2023
जरूरी सवाल! RTI Act की कौन सी धाराएं हमारे काम की हैं?
1. धारा (6)1- RTI एप्लीकेशन लिखने का अधिकार
2. धारा (6) 3- अगर एप्लीकेशन गलत विभाग में चली गई है तो वह विभाग इस धारा के तहत सही डिपार्टमेंट को आपका आवेदन भेजेगा. वह भी महज 5 दिन में.
3. धारा (7)5- इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को RTI फाइल करते समय कोई फीस नहीं देना होती.
4. धारा (7)6- अगर आपकी RTI एप्लीकेशन का जवाब 30 दिन में नहीं आता है, तो सरकार आपको फ्री में सूचना देगी.
5. धारा 18- अगर किसी अधिकारी से जवाब नहीं आता, तो उसकी शिकायत आप सूचना अधिकारी से कर सकते हैं.
6. धारा 8- RTI में आपको ऐसी सूचना नहीं मिलेगी, जिससे देश की अखंडता या सुरक्षा खतरे में आ सकती है. साथ ही, किसी विभाग की आंतरिक जांच पर प्रभाव पड़े, ऐसा सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी.
7. धारा (19)1- अगर सरकारी विभाग की तरफ से 30 दिन में आपको जवाब नहीं मिलता है तो इस धारा के तहत आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं.
8. धारा (19)3- अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं.
रविवार, 23 अगस्त 2020
केंद्रीय सूचना आयोग में पदस्थापित सूचना आयुक्त भ्रष्ट, कदाचारी, अकर्मण्य, अनियमिततापूर्ण कार्य करने वाले और पदों का दुरुपयोग
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केंद्रीय सूचना आयोग में पदस्थापित सूचना आयुक्त
भ्रष्ट, कदाचारी, अकर्मण्य, अनियमिततापूर्ण कार्य करने वाले और पदों का दुरुपयोग
*नियम :-*
आरटीआई की धारा 6(1) के तहत 30 दिन मे सूचना देने के प्रावधान है और 2 रु प्रति शुल्क लेकर दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।
आरटीआई की धारा 19(1) के तहत 30 दिन के बाद प्रथम अपील करने पर आरटीआई की धारा 7(6) के बिना शुल्क के मुफ्त सूचना सहित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।
सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत करने पर सिर्फ सूचना आयुक्त 20(1) और 20(2) के तहत कार्रवाई कर सकता है।
*स्थिति :-*
आरटीआई आवेदन की तिथि :- 09/05/2018
केंद्रीय सूचना आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत :- 20/06/ 2018
प्रथम अपील की तारीख :- 20/07/2018
संपूर्ण पता लिखने के बाद लौटकर आ गया :- 01/08/2018
दो बार प्रथम अपील किया और दोनों बार प्रथम अपील का पत्र लौट कर आ गया ।
केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दी गई सूचना :- 22/10/2018
न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पता
केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री नीरज कुमार गुप्ता द्वारा 20-02-2020 को सुनवाई के दौरान किया।
भ्रष्ट, कदाचारी, घूसखोर, अकर्मण्य, अनियमिततापूर्ण कार्य करने वाले और पदों का दुरुपयोग नीरज कुमार गुप्ता ने लिखा सूचना उपलब्ध करा दें किस नियम और आधार पर ।
सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत करने पर किस नियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा।
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