रविवार, 23 अगस्त 2020

केंद्रीय सूचना आयोग में पदस्थापित सूचना आयुक्त भ्रष्ट, कदाचारी, अकर्मण्य, अनियमिततापूर्ण कार्य करने वाले और पदों का दुरुपयोग

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केंद्रीय सूचना आयोग में पदस्थापित सूचना आयुक्त

भ्रष्ट, कदाचारी, अकर्मण्य, अनियमिततापूर्ण कार्य करने वाले और पदों का दुरुपयोग


*नियम :-* 


आरटीआई की धारा 6(1) के तहत 30 दिन मे सूचना देने के प्रावधान है और 2 रु प्रति शुल्क लेकर दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।


आरटीआई की धारा 19(1) के तहत 30 दिन के बाद प्रथम अपील करने पर आरटीआई की धारा 7(6) के बिना शुल्क के मुफ्त सूचना सहित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।   


सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत करने पर सिर्फ सूचना आयुक्त 20(1) और 20(2) के तहत कार्रवाई कर सकता है।


*स्थिति :-*


आरटीआई आवेदन की तिथि :- 09/05/2018


केंद्रीय सूचना आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत :- 20/06/ 2018


प्रथम अपील की तारीख :- 20/07/2018 


संपूर्ण पता लिखने के बाद लौटकर आ गया :- 01/08/2018


 दो बार प्रथम अपील किया और दोनों बार प्रथम अपील का पत्र लौट कर आ गया ।


केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दी गई सूचना :- 22/10/2018


न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पता


केंद्रीय सूचना आयोग के  सूचना आयुक्त श्री नीरज कुमार गुप्ता द्वारा 20-02-2020 को सुनवाई के दौरान किया। 


भ्रष्ट, कदाचारी, घूसखोर, अकर्मण्य, अनियमिततापूर्ण कार्य करने वाले और पदों का दुरुपयोग नीरज कुमार गुप्ता ने लिखा सूचना उपलब्ध करा दें किस नियम और आधार पर । 


सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत करने पर किस नियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा।


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