योजना का लाभ लेने हेतु श्रमिक महिलाओं को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वेरिफिकेशन के लिए मांगे गए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा –
- महिला आवेदक का बीपीएल राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे के जन्म के 90 दिन के भीतर श्रमिक पंजीयन प्रमाण।
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
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