शुक्रवार, 3 नवंबर 2023

अगर एटीएम मशीन में फंस गए हैं आपके पैसे, तो बिना घबराए करें ये काम

 अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त पैसा एटीएम मशीन में अटक जाए और अकाउंट से भी कट जाए, तो इस स्थिति में आपको ट्रांजैक्शन स्लिप संभालकर रखनी चाहिए। वहीं अगर एटीएम मशीन से आपको ट्रांजैक्शन स्लिप नहीं मिलती, तो आप बैंक स्टेटमेंट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह के मामलों को देखते हुए खास गाइडलाइंस बना रखा है। इसके मुताबिक इस तरह के मामलों में बैंक को ग्राहकों के पैसों को 7 दिनों के भीतर वापिस करना होगा। अगर बैंक आपके पैसों को एक सप्ताह के भीतर वापस नहीं करता है, तो इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से मिल सकते हैं।

अगर बैंक 7 दिनों के भीतर ग्राहकों के पैसे नहीं लौटा पाता, तो उसके बाद बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये ग्राहक को देना होगा। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कर सकते हैं।

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