क्या है LEI नंबर आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि भारत स्थिति कंपनियों को विदेशों से 50 करोड़ या उससे अधिक कीरकम की लेनदेन के लिए एक अक्टूबर 2022 से LEI नंबर लेना होगा। आरबीआई ने फेमा कानून 1999 के प्रावधानों के तहत ये फैसला लिया है। LEI को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। अगर एक बार LEI नंबर जारी कर दिया गया तो कंपनियां इसे अपने सभी लेनदेन में उल्लेख कर सकेगी। इस नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा
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