यदि वापस की गई आवेदन-पत्र को भेजे जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो वह आवेदन प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इसकी जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी।
कृपया सुनिश्चित करें कि सेवा अनुरोध में आवेदक अथवा उसके परिजन का मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज किया जाए। अन्यथा, संबंधित ऑपरेटर आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
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