मंगलवार, 23 दिसंबर 2025

UNIVERSAL SAMPOO INSU COMPAMY nspektlabs: Web app link

 Welcome to automated car inspection.

Please click the following link and upload video: https://superapp.inspektlabs.com/#BjS3qWlwAg

(Powered by Inspektlabs Inc)

फिजिकल वेरिफिकेशन नियम दिल्ली ऑफिस

 फिजिकल वेरिफिकेशन नियम दिल्ली ऑफिस

1.ये बैनर  CSC ब्रांडिंग आपके CSC सेंटर के बाहर लगाना है, तभी आपका फिजिकल verification होगा ,


Download link https://jaankari.csccloud.in


2.साथ मे पोलिस वेरिफिकेशन भी लगेगा


3. सेंटर के अंदर csc serivces का color प्रिंट होगा.


ये सभी आपके CSC सेंटर मे लगे होने चाहिए, तभी आपका बंद csc id चलेगा, 


ये पुराने csc I'd मे भी जल्दी से लागू हो जायेगा


नोट : अब एक csc I'd एक ही दुकान मे चलेगी (मतलब आपके husband/wife/भाई/बहन सबका id है तो अलग अलग दुकान चाहिए नही तो बाकी id बंद करनी होगी)



शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025

थर्ड-पार्टी क्लेम क्या होता है?

 यूनिवर्सल सोम्पो में थर्ड-पार्टी क्लेम (तृतीय-पक्ष दावा) का मतलब है कि आपकी गाड़ी से किसी और व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को हुए नुकसान (चोट, मृत्यु, या वाहन/संपत्ति क्षति) की भरपाई के लिए क्लेम करना, जिसके लिए आपको तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करानी होती है, फिर बीमा कंपनी को सूचित करना होता है, और सभी ज़रूरी कागज़ात के साथ क्लेम फॉर्म भरकर CSC website के ज़रिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) में जमा करना होता है, जो मुआवजे तय करता है. 


थर्ड-पार्टी क्लेम क्या होता है?
  • यह आपकी गाड़ी से किसी 'तीसरे पक्ष' (थर्ड पार्टी) को हुए नुकसान (शारीरिक चोट, मृत्यु, या उनकी संपत्ति/वाहन को नुकसान) के लिए होता है.
  • यह भारत में वाहन चलाने के लिए अनिवार्य कानूनी ज़रूरत है. 
दावा (Claim) करने की प्रक्रिया:
  1. FIR दर्ज करें: दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराएं.
  2. बीमा कंपनी को सूचित करें: Universal Sompo website पर या उनके टोल-फ्री नंबर 1800-22-4030 पर संपर्क करें.
  3. दस्तावेज़ जमा करें: सभी ज़रूरी कागज़ात (FIR, मेडिकल रिपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, आदि) और भरा हुआ क्लेम फॉर्म बीमा कंपनी को दें.
  4. MACT (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण): इसके बाद मामला MACT को भेजा जाता है, जो तय करता है कि थर्ड पार्टी को कितना मुआवज़ा मिलेगा. 
मुख्य बातें:
  • थर्ड-पार्टी बीमा, आपको अपनी गाड़ी से किसी और को हुए नुकसान के लिए कानूनी देनदारी से बचाता है.
  • यह क्लेम थर्ड पार्टी खुद (या उनके कानूनी प्रतिनिधि) आपकी पॉलिसी के तहत करते हैं

यूनिवर्सल सोम्पो बीमा क्लेम की सामान्य प्रक्रिया (General Claim Process):

 यूनिवर्सल सोम्पो (Universal Sompo) में बीमा क्लेम करने के लिए, आपको दुर्घटना/घटना की तुरंत सूचना कंपनी को देनी होगी (टोल-फ्री नंबर 1800-200-4030 या ईमेल contactclaims@universalsompo.com पर), फिर निरीक्षण और दस्तावेज़ों (जैसे बिल, रिपोर्ट) के बाद मरम्मत/भुगतान होगा, जो कैशलेस (गैराज में) या रिइम्बर्समेंट (भुगतान के बाद) हो सकता है, और यह प्रक्रिया मोटर, हेल्थ और अन्य बीमा पॉलिसियों के लिए लागू होती है, जिसमें AI और WhatsApp जैसे डिजिटल माध्यमों से भी मदद मिलती है।


यूनिवर्सल सोम्पो बीमा क्लेम की सामान्य प्रक्रिया (General Claim Process):

  1. सूचना दें (Inform the Company): जैसे ही कोई घटना (दुर्घटना, बीमारी, आदि) हो, तुरंत यूनिवर्सल सोम्पो को सूचित करें।
    • टोल-फ्री: 1800-200-4030 (या 1800 22 4030)
    • ईमेल: contactclaims@universalsompo.com
    • अन्य: आप अपनी पॉलिसी के अनुसार अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म या बैंक शाखा (जैसे IOB) के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं।
  2. दावा पंजीकरण (Claim Registration): कंपनी आपका दावा दर्ज करेगी और आगे की प्रक्रिया के लिए ग्राहक सेवा प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेगा।
  3. निरीक्षण और दस्तावेज़ (Inspection & Documents): कंपनी नुकसान का निरीक्षण करेगी (जैसे कार का) और आपको कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे (जैसे मेडिकल रिपोर्ट, बिल, FIR, आदि)।
  4. मरम्मत/उपचार (Repair/Treatment):
    • कैशलेस: नेटवर्क गैराज (Motor) या हॉस्पिटल (Health) में सीधे मरम्मत/इलाज करवाएं, कंपनी गैराज/हॉस्पिटल को भुगतान करेगी (कुछ कटौतियों के बाद)।
    • रिइम्बर्समेंट: पहले खुद भुगतान करें, फिर बिल और दस्तावेज़ जमा करें, कंपनी आपको राशि वापस देगी (रिफंड करेगी)।
  5. दावा निपटान (Claim Settlement): सभी दस्तावेज़ मिलने के बाद, कंपनी पॉलिसी के नियमों के अनुसार दावे को प्रोसेस करती है। 
मुख्य बातें (Key Points):
  • मोटर बीमा (Car/Bike): दुर्घटना के बाद तुरंत सूचित करें। नेटवर्क गैराज में कैशलेस सुविधा मिल सकती है। टोइंग (Towing) की सुविधा भी होती है।
  • स्वास्थ्य बीमा (Health): इमरजेंसी के 24 घंटे में या प्लान्ड एडमिशन से 48 घंटे पहले सूचित करें। अस्पताल के सभी ओरिजिनल बिल और दस्तावेज़ लें।
  • डिजिटल सहायता: AI और WhatsApp जैसे टूल से क्लेम की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। 
संक्षेप में, क्लेम प्रक्रिया बीमा के प्रकार (मोटर, स्वास्थ्य, आदि) पर निर्भर करती है, लेकिन शुरुआती संपर्क और दस्तावेज़ीकरण मुख्य चरण हैं। 

मंगलवार, 9 दिसंबर 2025

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

 


लक्ष्यः
इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक रूप देना और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए नए अवसर खोलना है। स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहर के निवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/संदर्भों में विक्रेता, फेरीवाले, थेलेवाला, रेहड़ीवाला, थेलीफादवाला आदि के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, रोटी, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें/स्टेशनरी आदि शामिल हैं। इन सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि शामिल हैं।

फ़ायदे

  1. सड़क विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने और विस्तार करने में मदद करने के लिए 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  2. यह ऋण 7 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है, जिससे रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ऋण चुकाना आसान हो जाता है।
  3. ऋण का लाभ उठाने के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह सड़क विक्रेताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाता है।
  4. योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं है, जिससे यह सड़क विक्रेताओं के लिए लागत प्रभावी हो जाता है।
  5. ऋण राशि का उपयोग स्ट्रीट वेंडिंग व्यवसाय से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कच्चा खरीदना, किराए का भुगतान करना या उपकरण खरीदना।
  6. यह योजना रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।
  7. ऋण चुकौती की अवधि एक वर्ष है, जिससे रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।
  8. यह योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करती है।
  9. इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी।
  10. यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिससे यह देश भर के रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सुलभ है।

पात्रता

  1. शहरी स्थानीय निकायों (यू. एल. बी.) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र रखने वाले रेहड़ी-पटरी विक्रेता।
  2. विक्रेता, जिनकी पहचान सर्वेक्षण में की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग/पहचान पत्र का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।
  3. सड़क विक्रेता यू. एल. बी. के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बिक्री शुरू कर दी है और जिन्हें यू. एल. बी./टाउन वेंडिंग कमेटी (टी. वी. सी.) द्वारा उस प्रभाव के लिए एक अनुशंसा पत्र (एल. ओ. आर.) जारी किया गया है।
  4. आसपास के विकास/पेरी-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता जो यू. एल. बी. की भौगोलिक सीमाओं में व्यापार करते हैं, जिन्हें यू. एल. बी./टी. वी. सी. द्वारा इस आशय का एक अनुशंसा पत्र (एल. ओ. आर.) जारी किया गया है। लोन लेने के लिए ग्रुप ज्वाइन करे. https://chat.whatsapp.com/GRHnkoSOKssFKXHCuhY9PO