शुक्रवार, 3 नवंबर 2023

How Check Morpho Device Serial Number

 दोस्तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस How to Find Morpho Device Serial Number पोस्ट पर, इस पोस्ट में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपकी कोई Finger Print Device  जिसका Serial number मिट गया है या दिखाई नहीं दे रहा है!


तो आप उसको किस प्रकार से निकालेंगे और किस प्रकार से आप अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस का सीरियल नंबर प्राप्त करेंगे वह भी निशुल्क और खुद से!

जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी हर फिंगर प्रिंट डिवाइस को RD Service के अंतर्गत रजिस्टर्ड करना पड़ता है और उसके लिए हमको अपनी Finger print device serial Number चाहिए होता है जब हम अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए RD SERVICE Buy करने के लिए जाते हैं!

तो वहां पर हमसे हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस का सीरियल नंबर पूछा जाता है और यदि वह आपके पास फिंगर प्रिंट डिवाइस/ Morpho USB Device का सीरियल नंबर नहीं है तो आप अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए RD Service Buy नहीं कर सकते हैं

तो वहां पर हमसे हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस का सीरियल नंबर पूछा जाता है और यदि वह आपके पास फिंगर प्रिंट डिवाइस/ Morpho USB Device का सीरियल नंबर नहीं है तो आप अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए RD Service Buy नहीं कर सकते हैं

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डिपॉजिट मशीन से खाते में जमा कराया पैसा, फिर भी अकाउंट रह गया खाली तो ना हो परेशान तुरंत कर लें यह काम

 

शिकायत करने के लिए आपनाएं ये तरीका

अगर आप भी इस तरह के किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के मुताबिक कैश डिपॉजिट मशीन से जुड़ी शिकायत के लिए ग्राहक को सबसे पहले https://crcf.sbi.co.in/ccf/ पर जाना होगा. इसके बाद  EXISTING CUSTOMER // MSME/ Agri/ Other Grievance under GENERAL BANKING/BRANCH RELATED category में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी. यहां वह अपने साथ हुए घटना की डीटेल्स को भर इसका निवारण करने की मांग कर सकते हैं. वहीं एसबीआई हेल्पलाइन नंबर 1800 11 2211 (टोल फ्री) से भी संपर्क किया जा सकता है. 

अगर एटीएम मशीन में फंस गए हैं आपके पैसे, तो बिना घबराए करें ये काम

 अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त पैसा एटीएम मशीन में अटक जाए और अकाउंट से भी कट जाए, तो इस स्थिति में आपको ट्रांजैक्शन स्लिप संभालकर रखनी चाहिए। वहीं अगर एटीएम मशीन से आपको ट्रांजैक्शन स्लिप नहीं मिलती, तो आप बैंक स्टेटमेंट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह के मामलों को देखते हुए खास गाइडलाइंस बना रखा है। इसके मुताबिक इस तरह के मामलों में बैंक को ग्राहकों के पैसों को 7 दिनों के भीतर वापिस करना होगा। अगर बैंक आपके पैसों को एक सप्ताह के भीतर वापस नहीं करता है, तो इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से मिल सकते हैं।

अगर बैंक 7 दिनों के भीतर ग्राहकों के पैसे नहीं लौटा पाता, तो उसके बाद बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये ग्राहक को देना होगा। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कर सकते हैं।

RBI का नया नियम, इस तरह से पैसों के लेनदेन के लिए देना होगा 20 अंकों का LEI नंबर, जानें क्या है ये

 क्या है LEI नंबर आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि भारत स्थिति कंपनियों को विदेशों से 50 करोड़ या उससे अधिक कीरकम की लेनदेन के लिए एक अक्टूबर 2022 से LEI नंबर लेना होगा। आरबीआई ने फेमा कानून 1999 के प्रावधानों के तहत ये फैसला लिया है। LEI को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। अगर एक बार LEI नंबर जारी कर दिया गया तो कंपनियां इसे अपने सभी लेनदेन में उल्लेख कर सकेगी। इस नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा